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बिहार सरकार ( मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना )


बिहार सरकार ( मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना )
आज में आपको बताने जा रहा हू की आप किस तरहा से नेय योजना का लाभ ले सकते हें
मुख्मंत्री ग्राम परिवन योजना में सरकार ग्रामीण लोगो को वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही हें उसका केसे लाभ ले इसके बारे में जाने गे इसे आप अपना खुद का रोजगार शुरु कर सकते हें | इस योजना के तहत सरकार नये युवक को वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान कर रहे हें | इसमें कोई भी परिवहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी प्रदान कर रही हें इसमें 3 और 4 पाहिया खरीदने के लिये राशी प्रदान कर रही हें इसका ऑनलाइन आप बिहार परिवहन की ऑफिसियल site से कर सकते हें | आवेदक आवेदन करने से पहले ये जन ले की के उनकी उम्र 21 साल होना चाहिए और वो 
a.आनुसुचित जन जाती,
b.आनुसुचित जाती,
c.एव पिछड़ा 
वर्ग के होना चाहिए इसमें प्रतेक पंचयत से 5 लोगो को चुना जायेगा
दस्तावेज :
1.बिहार राज्य का निवाशी होना चाहिए (अवास प्रमाण पत्र )
2.जाती प्रमाण पत्र
3.अधार कार्ड
4.निवास प्रमाण पत्र
5.आय प्रमाण पत्र
6.आयु प्रमाण पत्र (जिसे आप प्रमाणित कर सके की आप 21 वर्ष के हो)
7.ड्राविंग लाइसेंस
8.मोबाइल नंबर
9.पासपोर्ट साइज़ फोटो
इन दस्तावेज के साथ आप अपना Online आवेदन कर सकते हो |
इसकी Last Date : 15 मई हें 
वाहन खरीदने का Date : 3 जून तक वाहन खरीदने के लिए चेनित कर दिया जायेगा और अनुदान की राशी प्रदान कर दी जाएगी |


ऑनलाइन पंजीयन
Online LL Test
Online परमिट

  Official नोटिस 
मुख्मंत्री ग्राम परिवहन योजना
Official Website

हमरा और आपका Youtube चैनल 

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