Bihar Online Rashid Correction 2020
Post Name : जमीन के रसिद में होगा सुधार 2020
Bihar सरकार
राजस्व एव भूमी सुधार विभाग
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बिहार सरकार
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जमाबंदियों की गड़बड़ियों में सुधार के लिए
बुधवार से ऑनलाइन पोर्टल काम करने लगेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके
लिए परिमार्जन नाम का एक पोर्टल विकसित किया है। बुधवार को विभाग के मंत्री राम
नारायण मंडल इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आम लोगों
को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विभाग और वरीय पदाधिकारियों द्वारा
ऐसी शिकायतों की मॉनिटरिंग की जाएगा।
सूबे में डिजिटाइज्ड की गई 3.56 करोड़ से ज्यादा जमाबंदियों में दर्ज
गड़बड़ियों के सुधार की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व एवं
भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी
रैयत जमाबंदी में गलतियों का सुधार एक महीने में करा सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए
जमाबंदी के अलावा ऑनलाइन म्यूटेशन के बाद गड़बड़ियों में सुधार किया जाएगा। इसमें
खरीददार,
विक्रेता, जमाबंदी और खतियानी रैयत का नाम शामिल है।
परिमार्जन पोर्टल के जरिए रैयत का नाम, खाता,
खेसरा और रकबा में
गलत इंट्री को सुधारा जाएगा।
सात स्टेप में भरे जायेंगे फॉर्म
:
1.
http://www.biharbhumi.bihar.gov.in/parimarjan/ को खोलें
2. अपनी शिकायत पोस्ट करें, इस लिंक पर क्लिक करें। 3. दिए गए कॉलम में नाम और पता के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। मोबाइल पर एक पासवर्ड आएगा, जिसको वेरिफाइ करने के बाद पेज खुलेगा। 4. नए पेज के भू विवरणी कॉलम में जमाबंदी से संबंधित शिकायत का विवरण लिखें। 5. परिवाद का विवरण कॉलम में शिकायत का विषय को चुनें। 6. विभाग द्वारा तय किए गए फार्म में सही जानकारी भरें और उसके साथ जरूरी कागजातों का एक पीडीएफ फाइल बना कर अपलोड करें। 7. फार्म समिट करने के बाद एक नंबर मिलेगा। जिससे मामले का ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी। |
Shourt नोटिस
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त्रुटि परिमार्जन का प्रकार
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वांछित कागजात
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ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज के पूर्व की जमाबंदी में
सुधार हेतु
a) डिजिटाइज्ड जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार
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1. विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र
2. दाखिल-ख़ारिज याचिका में पारित आदेश की
प्रति
3. शुद्धि-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति
4. भू-लगान रसीद की स्व-अभिप्रमाणित छाया
प्रति
5. रिविजनल/ कैडस्ट्रल सर्वे खतियान की
स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति
6. विहित प्रपत्र में स्वघोषणा
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b) डिजिटाइज्ड जमाबंदी में प्रविष्ट खाता, खेसरा,
चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार
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c) लगान की राशि एवं तत्संबंधी प्रविष्टि में सुधार
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d) कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन
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ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज के बाद जमाबंदी में सुधार
हेतु
a) क्रेता/ विक्रेता/जमाबंदी रैयत/खतियानी रैयत आदि के नाम के परिलक्षित त्रुटि/ लोप से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार
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1.
विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र
2.
ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज हेतु समर्पित दस्तावेज
3.
दाखिल-ख़ारिज में पारित आदेश की छायाप्रति
4.
शुद्धि पत्र की छाया प्रति
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b) लगान राशि एवं चौहद्दी से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार
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1.
विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र
2.
ऑनलाइन दाखिल-ख़ारिज हेतु समर्पित दस्तावेज
3.
दाखिल-ख़ारिज में पारित आदेश की छायाप्रति
4.
शुद्धि पत्र की छाया प्रति
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3) ऑनलाइन दाखिल–ख़ारिज वादों के निष्पादन के उपरांत खाता/खेसरा/रकबा से सम्बंधित त्रुटियों का सुधार
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ऐसी
स्थिति में आवेदन हेतु आप्शन नहीं रहेगा एवं आवेदक को भूमि समाहर्ता के समक्ष
अपील दायर करने का सन्देश आएगा| भूमि
सुधार उप समाहर्ता के आदेश के उपरांत अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेश
को निरस्त करते हुए आवेदन सुधार के बाद नए सिरे से दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया का
निष्पादन किया जायेगा|
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