बिहार कृषि इनपुट अनुदान ऑनलाइन आवेदन 2020-21
खरीफ 2020
में हुई अत्याधिक वर्षापात के कारण आई बाढ़ से हुई फसल क्षति वाले 17
जिलों के प्रतिवेदित 206
प्रखंडों के प्रभावित किसान भाई-बहनों के लिए कृषि इनपुट अनुदान हेतु आवेदन की सुविधा।
- 17 जिलों के प्रतिवेदित 206 प्रभावित प्रखंडों के 3251 पंचायतों के किसान भाइयों एवं बहनों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है| वैसे किसान, जिनका खरीफ फसल का नुकसान हुआ है, वे ऑनलाईन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अत्याधिक वर्षापात से हुई फसल क्षति के लिए निम्नांकित दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा :-
- वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर |
- सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर ।
- शाश्वत फसल के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर।
- यह अनुदान प्रति किसान अधिकत्तम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा, किसान को इस योजना के अन्तर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये अनुदान देय है।
महत्पूर्ण तिथि :
आवेदन सुरु होने की तिथी : 02-12-2020
आवेदन की अंतिम तिथी : 17-12-2020
कोन कोन से जिला में होगा आवेदन :
1. मधेपुरा 2.
पू० चम्पारण 3. भागलपुर 4.
खगड़िया 5. मधुबनी 6.
सहरसा 7. मुजफ्फरपुर 8.
समस्तीपुर 9. बेगूसराय 10.
शिवहर 11. प० चम्पारण 12.
सिवान 13. सारण 14.
दरभंगा 15. वैशाली 16.
सीतामढ़ी 17. गोपालगंज
आवेदन केसे करे :
कृषि विभाग, बिहार सरकार के
वेबसाइट http://krishi.bih.nic.in/ पर दिए के लिंक
DBT In Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in/
पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग कर इस योजना का लाभ प्राप्त
कर सकते हैं। प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची डी०बी०टी पोर्टल पर उपलब्ध है।
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