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ELECTION VEHICLE PERMISSION 2021 (ELECTION में गाड़ी का पास केसे बनाये)

 

ELECTION VEHICLE PERMISSION 2021 (ELECTION में गाड़ी का पास केसे बनाये)

आपको मालूम है की बिहार में अभी इलेक्शन चल रहा है जिसके लिए लोग अपने पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए घूमते है अपना चुनाव का प्रचार करता है जिसमे कई गाड़ी भी चलती है तो आप इलेक्शन में चुनाव पर्चार के लिए परमिशन लेना होता है तो आज की पोस्ट में हम इसी के बारे में जानेगे

इलेक्शन में गाड़ी का पास केसे बनाये ?

इस पोस्ट में हम जाने गे की आपको इलेक्शन में गाड़ी में घुमने का परमिशन केसे लिया जाता है

इलेक्शन में परचार एव परचार के लिए गाड़ी का ऑनलाइन पास बनाया जाता है जिसका ऑनलाइन आवेदन घर बेठे कर सकते है

ये पास उन सभी लोगो को लिए है जो चुनाव का प्रचार गाड़ी में कर रहे है (चाहे मुखिया हो वार्ड ,सरपंच,जिला परिषद्)

परमिशन का प्रकार ?

सभा ,जुलुस ,वाहन ,बजा इत्यादि की अनुमति

ONLINE APPLY

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डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा ?

·         चालक का ड्राविंग लाइसेंस

·         वाहन का आनर बुक

·         वाहन का इन्सुरेंश

·         वाहन का फिटनेस

·         वाहन का टैक्स टोकन इत्यादि

·         आधार कार्ड

परमिशन किस किस वाहन का मिलता है ?

वार्ड सदस्य : मात्र 2 पहिया गाड़ी का परमिशन का आवेदन करेगा

पंच : 2 पहिया गाड़ी का परमिशन मिलेगा

सरपंच : 2 पहिया और 4 पहिया वाहन का परमिशन ले सकता है (जेसे पिकप ,बोलेरो,टेम्पू इत्यादि)

मुखिया : 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की अनुमति ले सकता है (टेम्पू ,पिकअप ,बोलेरो ,स्कार्पियो जेसे वाहन की अनुमति ले सकता है)

पंचायत समिति : 2 पहिया वाहन की अनुमति ले सकता ही

जिला परिषद् सदस्य : 2 पहिया वाहन की परमिशन ले सकता है  

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